लॉकडाउन : 20 अप्रैल के बाद काफी कुछ जाएगा बदल, देखें छूट की पूरी लिस्ट

कोरोना संकट को खत्म करने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया हैं. हालांकि, केंद्र सरकार कह चुकी है कि हालात की समीक्षा करने के बाद 20 अप्रैल से चुनिंदा क्षेत्रों में राहत दी जा सकती है. अब गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ और सेवाओं को अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, जलापूर्ति, सफाई के कार्य और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज का संचालन ऑनलाइन शॉपिंग शामिल है.

केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और वन क्षेत्रों में वनों पर निर्भर लोगों से माइनर फॉरेस्ट और नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदने व अन्य व्यवस्था करने को कहा है. तीन मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान इन गतिविधियों की मंजूरी रहेगी. गृह मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को प्रारंभ करने, जलापूर्ति एवं सफाई, पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर व केबल बिछाने के काम करने की भी अनुमति दी है.

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों समेत विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ काम करने की मंजूरी होगी. बांस, नारियल, कोको और मसालों की खेती, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री व मार्केटिंग को भी लॉकडाउन के दौरान अनुमति रहेगी. गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि डाक विभाग ने राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य तक डाक पहुंचाने की दिशा में भी पूरे समर्पण से काम किया है.

इससे पहले द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 20 अप्रैल से खोल जा रही सेवाओं की एक लिस्ट जारी थी. उस लिस्ट के अनुसार ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से खुली रहेंगी:

सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित)
सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ
मछली पकड़ने (समुद्री / अंतर्देशीय) जलीय कृषि उद्योग का संचालन
वृक्षारोपण गतिविधियाँ जैसे कि चाय, कॉफी और रबर के बागान, अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों काम कर सकेंगे

पशुपालन गतिविधियाँ

वित्तीय क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र
मनरेगा के कार्य- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा

सार्वजनिक सुविधायें
माल / कार्गो (इंटर और इंट्रा) राज्य को लोड करने और उतारने की अनुमति

ऑनलाइन शिक्षण / दूरस्थ शिक्षा

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी
उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी और निजी दोनों)

निर्माण गतिविधियाँ

चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन
आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए और राज्य केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार छूट श्रेणियों में काम के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मियों को अनुमति

भारत सरकार और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यालय खुले रहेंगे,.


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